युवती के यौन शोषण में दस वर्ष कैद

Updated at : 25 May 2019 1:56 AM (IST)
विज्ञापन
युवती के यौन शोषण में दस वर्ष कैद

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार ने 20 वर्षीय युवती के यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम गोमिया थाना क्षेत्र के ग्राम जमकडीह निवासी सूरज साव (28 वर्ष) है. मुजरिम को भादवि के […]

विज्ञापन

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार ने 20 वर्षीय युवती के यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम गोमिया थाना क्षेत्र के ग्राम जमकडीह निवासी सूरज साव (28 वर्ष) है. मुजरिम को भादवि के विभिन्न धाराओं के तहत तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा.

न्यायालय में इस मामले की सुनवाई एससी-एसटी कांड संख्या 02/12 व एससी-एसटी सेक्टर चार थाना कांड संख्या 03/11 के तहत चल रही थी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर दर्ज की गयी है.

चार वर्षों तक किया यौन शोषण : सूरज ने युवती को प्यार का झांसा देकर 27 फरवरी 2011 से पहले चार वर्षों तक लगातार कई स्थानों पर ले जाकर यौन शोषण किया. 10 मई 2010 को सूरज युवती को लेकर बोकारो थर्मल स्थित शिव मंदिर में गया और शादी कर ली. शादी के बाद कुछ माह तक युवती पत्नी की तरह सूरज के साथ रही. 27 फरवरी 2011 को युवती को जानकारी मिली कि सूरज किसी दूसरी युवती से शादी कर रहा है. युवती ने इस बात का विरोध किया.

सूरज ने युवती को 1.20 लाख रुपया लेकर दूसरी शादी करने का प्रस्ताव दिया. युवती ने सूरज के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी. सूरज के परिजनों ने भी युवती को घर में रखने से इन्कार कर दिया. इसके बाद यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola