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ITR: टैक्स नहीं भरने पर महिला को 6 महीने की जेल, दिल्ली की अदालत ने सुनाई सजा

Updated at : 11 Mar 2024 2:49 PM (IST)
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ITR: दिल्ली की एक कोर्ट ने एक मामले में महिला को 6 महीने की जेल की सजा दी है. जी हां, खबर यह है कि दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को टैक्स चोरी मामले में दोषी ठहराया और छह महीने जेल की सजा सुनाई है.

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ITR: दिल्ली की एक कोर्ट ने एक मामले में महिला को 6 महीने जेल की सजा दी है. जी हां, खबर यह है कि दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को टैक्स चोरी मामले में दोषी ठहराया और छह महीने जेल की सजा सुनाई है. एक महिला ने दो करोड़ इनकम का टैक्स नहीं भरा था जिसके बाद ITO ने केस दर्ज कराया था. यह मामला आयकर कार्यालय द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी को दी गई दो करोड़ रुपये की रसीद पर दो लाख रुपये का टीडीएस काटा गया था, जिसे उसने जमा नहीं किया.

ITR: जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल

इस मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक मित्तल ने महिला को सजा सुनाई है. साथ ही तमाम दलील सुनने और इस मामले के तथ्यों की जांच के बाद आदेश आया कि महिला को छह महीने जेल और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई जाती है. साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि उक्त राशि नहीं दिए जाने पर एक महिला को एक महीने और जेल में गुजारने होंगे.

ITR: महिला को 30 दिन की जमानत मिली

हालांकि, अदालत की तरफ से महिला को तुरंत 30 दिन की जमानत दे दी गई है ताकि वह अदालत के आदेश को चुनौती दे सके. इधर विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अर्पित बत्रा ने अदालत में प्रस्तुत किया कि इस प्रावधान का उद्देश्य लोगों के बीच भय पैदा करना है ताकि वह समय से कर जमा करें. उन्होंने यह भी कहा कि दोषी महिला को ज्यादा-से-ज्यादा जेल की सजा दी जानी चाहिए और जुर्माना भी पर्याप्त लगना चाहिए. वहीं, दोषी के वकील ने कहा कि दोषी महिला एक विधवा है और अशिक्षित है.

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ITR: डाटा वेरीफिकेशन का भी नहीं दिया जवाब

अधिवक्ता की तरफ से यह भी दलील दी गई कि परिवार में दोषी महिला को छोड़कर और कोई भी कमाने वाला नहीं है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, साल 2017 में ही 11 सितंबर को ITO की ओर से दोषी को डाटा वेरीफिकेशन के लिए एक पत्र जारी किया गए था लेकिन दोषी ने इसका जवाब दाखिल नहीं किया था.

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Aditya kumar

लेखक के बारे में

By Aditya kumar

I adore to the field of mass communication and journalism. From 2021, I have worked exclusively in Digital Media. Along with this, there is also experience of ground work for video section as a Reporter.

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