Delhi Pollution: दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में, CQM के अनुसार दुबारा लगेंगे प्रतिबंध! जानें रिपोर्ट

Updated at : 19 Dec 2022 10:09 PM (IST)
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Delhi Pollution: दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में, CQM के अनुसार दुबारा लगेंगे प्रतिबंध! जानें रिपोर्ट

Delhi Pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने चरणबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तहत दिल्ली में प्रदूषण-रोधी उपायों को लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि अस्थायी थी.

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Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बावजूद केंद्र सरकार के एक पैनल ने सोमवार को वायु प्रदूषण रोधी कार्य योजना के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां नहीं लगाने का फैसला किया. दिल्ली में शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 410 दर्ज किया गया और धूम कोहरे की घनी परत छाई रही. गौरतलब है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है.

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वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि अस्थायी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने चरणबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तहत दिल्ली में प्रदूषण-रोधी उपायों को लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि अस्थायी थी. पैनल ने एक आदेश में कहा, ‘‘ चूंकि पूर्वानुमान किसी भी गिरावट की भविष्यवाणी नहीं करता है और दिल्ली के समग्र एक्यूआई में आज रात/कल से और सुधार होने का अनुमान नहीं जताया गया है, इसलिए जीआरएपी की उप-समिति ने सर्वसम्मति से तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू नहीं करने का फैसला किया है.’’

‘एक्यूआई में गिरावट का रुख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा’

इसमें कहा गया है कि एक्यूआई में गिरावट का रुख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली का कुल एक्यूआई अपराह्न तीन बजे 411 से घटकर शाम छह बजे 406 हो गया. सीएक्यूएम ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के तहत निवारक कार्रवाई जारी रहेगी. यदि एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है, तो जीआरएपी के अनुसार, तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कम से कम तीन दिन पहले शुरू की जानी चाहिए. जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों में दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद करना शामिल है.

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