जेल में ही बीतेगी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की होली, अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई

Updated at : 16 Mar 2024 6:37 AM (IST)
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जेल में ही बीतेगी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की होली, अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई

रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ इडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है.

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रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की होली अब जेल में ही बीतेगी. शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी. इस दाैरान प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. ऐसे में अब उनकी जमानत याचिका पर होली के बाद ही सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी छवि रंजन ने जमानत याचिका दायर कर चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े मामले में जमानत देने की मांग की है.

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने इस मामले में इसीआइआर-5/ 2023 दर्ज किया है. रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ इडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है. 13 अप्रैल 2023 को इडी ने छवि रंजन व बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की फर्जी डीड, मुहर सहित अन्य कागजात बरामद किया था. इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को इडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बाद में संलिप्तता के आधार पर इडी ने चार मई 2023 को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गिरफ्तार किया था.

जमीन कारोबारी अफसर अली की जमानत याचिका पर इडी को जवाब के लिए मिला समय

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी अफसर अली की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने अदालत को बताया कि जवाब तैयार कर लिया गया है. उसे शुक्रवार को दायर कर दिया जायेगा. इसके लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह में होगी.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने अदालत को बताया कि मामले में इडी ने अफसर अली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. अफसर अली 14 अप्रैल 2023 से न्यायिक हिरासत में जेल में है. हिरासत अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत प्रदान करने का आग्रह किया. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने अफसर अली की गिरफ्तारी में अपनायी गयी प्रक्रिया के संबंध में इडी से जानकारी मांगी थी. सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में इडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मो सद्दाम, दिलीप घोष के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है.

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