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Muzaffarpur : होली में सप्लाई के लिए ट्रेन से शराब लेकर आ रही थी महिलाएं, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Muzaffarpur : होली से पहले उत्पाद विभाग की टीम ने अभियान चलाकर पिछले 24 घंटे के अंदर 160 लीटर शराब के साथ 10 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है.

Muzaffarpur :  उत्पाद विभाग की टीम होली को लेकर लगातार देसी व विदेशी शराब के खिलाफ अभियान चला रही है. पिछले 24 घंटे के अंदर में उत्पाद टीम ने 160 लीटर शराब के साथ 10 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है. इसमें चार महिला शराब धंधेबाज को स्टेशन रोड से पकड़ा गया है. वे लोग यूपी से शराब तस्करी करके होली में सप्लाई करने को लेकर ट्रेन से शराब लायी थी. उनकी पहचान नगर थाना के सरैयागंज टावर चौक की उर्मिला देवी, सारण जिला के पटोरी थाना के लोदीपुर धीर गांव की रंजू देवी, मकेर थाना के मूराही घाट की प्रतिमा देवी, समस्तीपुर जिला के पटोरी थाना के शिवरा निवासी रंगीला देवी शामिल है. चारों के पास से 18 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है. वे शराब को झोला के अंदर छिपा कर रखी थी. इनके अलावा औराई थाना के सरचिया गांव से रंगीला देवी और सिवाईपट्टी थाना के सीतलपट्टी गांव से किशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

लगातार हो रही छापेमारी

कांटी के टरमा में जमीन के अंदर छिपाकर रखी गयी थी 35 लीटर विदेशी शराब भी बरामद किया गया है. वहीं, 51 लीटर शराब के साथ बोचहां थाना के रामदास मझौलिया से मीना देवी व सोनू कुमार को पकड़ा गया है. सकरा के गनीपुर बेझा गांव से 15 लीटर चुलाई शराब के साथ राहुल कुमार व सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उत्पाद थानेदार दीपक कुमार सिंह ने बताया कि होली को लेकर सहायक उत्पाद आयुक्त विजय शेखर दुबे के निर्देश पर उत्पाद थाने की तीन विशेष टीम शराब को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है. इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे के अंदर में छापेमारी करके 10 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है. इसमें पांच महिला शामिल है. सभी होली में सप्लाई को लेकर शराब की खेप स्टॉक किये थे और ला रहे थे. यूपी से शराब की तस्करी करके ट्रेन से लाने वाली चारों महिलाओं से पूछताछ की गयी तो बतायी कि होली में शराब बेचकर मोटी रकम कमाने की योजना थी.

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जिले के 200 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा पर साटा गया पोस्टर

मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम जिले के 200 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा पर पर पोस्टर चस्पा किया है. इसपर लिखा हुआ है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. शराब पीना, रखना, बेचना एक दंडनीय अपराध है. अगर किसी भी तरह शराबबंदी कानून की अवहेलना की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पोस्टर चस्पा करने के दौरान सहायक उत्पाद आयुक्त भी मौके पर मौजूद रह रहे हैं.

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