हत्या मामले में ससुर समेत दो दोषी करार

हाजीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मृतक के ससुर रघुवंश सिंह और उसके साले पशुपति सिंह को हत्या का दोषी करार दिया. भगवानपुर थाने के खिरखौआ गांव में 4 सितंबर, 2007 को चंदन कुमार नामक युवक की गला दबा कर हत्या कर […]
हाजीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मृतक के ससुर रघुवंश सिंह और उसके साले पशुपति सिंह को हत्या का दोषी करार दिया. भगवानपुर थाने के खिरखौआ गांव में 4 सितंबर, 2007 को चंदन कुमार नामक युवक की गला दबा कर हत्या कर दी गयी थी. वह अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल आया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को दिल्ली भेज दिया था.
इसी बात पर विवाद बढ़ा और उसके ससुर और साले ने अन्य लोगों के सहयोग से गला दबा कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के इस मामले में सास मिथिलेश देवी को भी अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया. मृतक के भाई व मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के चकना गांव निवासी संजय कुमार के बयान पर भगवानपुर थाने में कांड संख्या 84/07 के तहत हत्या का यह मामला दर्ज किया गया था. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बहस की. सजा के बिंदु पर छह सितंबर को सुनवाई होगी.
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