मारपीट कर घायल करने के मामले में पांच दोषी

Updated at : 03 Aug 2016 4:03 AM (IST)
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मारपीट कर घायल करने के मामले में पांच दोषी

हाजीपुर : 15 साल पूर्व अपने खेत में हल जोत रहे चार भाइयों को बम, पिस्टल, रिवाल्वर आदि से मारपीट कर घायल कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने सभी पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. गोरौल थाना कांड संख्या-69/2000 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-267/01 के अंतर्गत करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

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हाजीपुर : 15 साल पूर्व अपने खेत में हल जोत रहे चार भाइयों को बम, पिस्टल, रिवाल्वर आदि से मारपीट कर घायल कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने सभी पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. गोरौल थाना कांड संख्या-69/2000 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-267/01 के अंतर्गत करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन ने सभी आरोपितों राम शोभित सिंह, तारकेश्वर सिंह, राम प्रवेश सिंह, गणेश सिंह और सुनील सिंह को भादिव की धारा-307 तथा 148 एवं तारकेश्वर सिंह, गणेश सिंह और राम प्रवेश सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा-27 के अपराध का दोषी पाया.

मामले में सजा के बिंदु पर चार अगस्त को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने न्यायालय में आठ साक्ष्य प्रस्तुत किये.

क्या थी घटना : गोरौल थाना क्षेत्र के रसुलपुर कोरिगांव निवासी हरेंद्र प्रसाद सिंह अपने भाई कपिलदेव सिंह, बृजनंदन सिंह और हरिश्चंद्र सिंह के साथ खेत में हल जोत रहे थे कि उनके पड़ोसी राम शोभित सिंह, तारकेश्वर सिंह, राम प्रवेश सिंह, गणेश सिंह और सुनील सिंह ने बम, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार आदि से लैस होकर हमला कर दिया और मारपीट कर चारों भाइयों को जख्मी कर दिया. जख्मी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ में हरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर पुलिस ने भादिव की धारा-447, 323, 324, 34, शस्त्र अधिनियम की धारा-27 एवं ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम की धारा-3/4 के अंतर्गत नामजद प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था.
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