हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

हाजीपुर : नाच देखने के लिए घर से बुलाकर ले जाने के बाद हंसुआ से गला रेत कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी है. देसरी थाने के पोहियार गांव में 17 सितंबर, 2009 की रात घटित इस घटना की सुनवाई सत्र वाद संख्या-80/10 के […]
हाजीपुर : नाच देखने के लिए घर से बुलाकर ले जाने के बाद हंसुआ से गला रेत कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी है. देसरी थाने के पोहियार गांव में 17 सितंबर, 2009 की रात घटित इस घटना की सुनवाई सत्र वाद संख्या-80/10 के अंतर्गत करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश एके जैन ने दोषी धर्मेंद्र कुमार सिंह को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सुनवायी के दौरान लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने न्यायालय में कुल 14 साक्षियों के साक्ष्य कराये और पैरवी की, जबकि सफाई पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम स्नेही मिश्र ने पैरवी की.
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