हत्या के आरोपित काे आजीवन कारावास
Updated at : 02 Feb 2016 4:24 AM (IST)
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हाजीपुर : मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर शव को छुपा देने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. पातेपुर थाना कांड संख्या-27/07 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-122/09 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय श्याम किशोर झा ने यह सजा सुनायी. पिछले दिनों सुनवाई के […]
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हाजीपुर : मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर शव को छुपा देने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. पातेपुर थाना कांड संख्या-27/07 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-122/09 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय श्याम किशोर झा ने यह सजा सुनायी. पिछले दिनों सुनवाई के बाद मामले के एक आरोपित को भादवि की धारा 302/34 एवं 201/ 34 के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया था.
सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास तथा धारा 201 के अपराध के लिए तीन साल के कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
क्या थी घटना : वर्ष 2007 के चार अप्रैल को पातेपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर डुमरा गांव निवासी राधे राय अपने घर से कुट्टी लेकर मवेशी को खिलाने के लिए गांव के ही पोखर के निकट स्थित अपने बथान में गये थे और देर शाम तक वापस घर न लौटने पर जब उनकी पत्नी और पुत्र ने खोजबीन शुरू की, तो वे नहीं मिले थे. दो दिन बाद गांव के ही कल्टु राय के खजुरबन्नी में गेहूं काटने के दौरान मजदूरों ने शव को देख शोर मचाया था, तब परिवारवालों को उनकी हत्या कर दिये जाने की जानकारी हुई थी.
क्या था आरोप : मृतक राधे राय की पत्नी मीना देवी के बयान पर दर्ज पातेपुर थाना कांड संख्या-27/07 में आरोप लगाया गया था कि पूर्व के विवाद को लेकर गांव के ही आत्मा राय के पुत्र रामा राय, शत्रुघ्न राय, रामा राय की पत्नी, आत्मा राय की पत्नी, शत्रुघ्न राय की पत्नी, रोवन राय की पत्नी और अखिलेश राय की पत्नी ने मिल कर मारपीट कर राधे राय की हत्या कर दी.
एक अन्य के विरुद्ध जारी है विचारण : इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में जहां सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, वहीं पुलिस ने केवल दो लोगों रामा राय और शत्रुघ्न राय के विरुद्ध मामले को सत्य पाते हुए आरोपपत्र समर्पित किया था. न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने एक के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सफलता पायी, जबकि एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध विचारण जारी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम नरेश भक्त ने पैरवी की.
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