हाजीपुर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे-टू कोर्ट में बुधवार को नवविवाहिता की हत्या मामले में पति समेत चार लोगों को दोषी करार दिया गया. एडीजे- टू के न्यायाधीश बेनी माधव तिवारी ने मामले में साक्ष्य व गवाहों की सुनवाई के बाद प्राथमिकी चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर तिथि को फैसला सुनाया जायेगा. सरकार की ओर से लोक अभियोजक बी. एन. सिंह के मार्ग दर्शन में अवर लोक अभियोजक रामनाथ महतो ने बहस की.
मामला महुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बिगहा गांव में आठ अक्तूबर 2014 की रात दस बजे में हुई थी. डेढ़ साल पहले विवाही गयी अनीता देवी को ससुराल वालों ने दहेज में एक लाख रुपये नहीं मिलने के कारण हत्या कर घर के पीछे एक खेत में जला दिया था. ससुराल वालों ने साक्ष्य छुपाने के लिये खेत को जोत दिया गया था. इस संबंध में मृतका की मां व भगवानपुर थाने के बिहारी गढ़ निवासी पानो देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
प्राथमिकी में पति टुनटुन पासवान, ससुर सकलदीप पासवान, सास चानो देवी और ननद रिंका कुमारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुये पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फिलवक्त वह मंडलकारा हाजीपुर जेल में बंद है, जबकि अन्य अभियुक्त कोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर थे. कोर्ट द्वारा दोषी करार होते ही पुलिस ने अन्य तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.