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हत्या मामले में 11 को उम्र कैद, तीन वर्ष पूर्व पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में घटना को दिया था अंजाम

हाजीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने शनिवार को तीन वर्ष पूर्व शीशम का पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद व मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या मामले में 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सभी अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपये […]

हाजीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने शनिवार को तीन वर्ष पूर्व शीशम का पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद व मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या मामले में 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सभी अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा भी अदालत ने दी. मामले में 14 लोगों को आरोपित किया गया था.

बीते 11 अगस्त को एडीजे-चार के न्यायाधीश भोला नाथ तिवारी की अदालत ने 11 आरोपितों को हत्या के उक्त मामले में दोषी पाया था. मामले में एक महिला आरोपित को दोष मुक्त कर दिया गया था. अदालत में बीते ग्यारह अगस्त को दोष सिद्ध किये गये अभियुक्तों रामभाग राय, अशोक राय, दिलीप राय, रंजीत राय, भरत राय, विजय राय, चन्देश्वर राय, प्रदीप राय, अमरदीप राय, गुलाब राय, रामनाथ राय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

वहीं एक महिला अभियुक्त जिंदा देवी को अदालत ने बीते 11 अगस्त को ही रिहा कर दिया था. धारा 302,149,307 के तहत दोषी करार दिये गये सभी अभियुक्तों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.

क्या था मामला
सदर थाना क्षेत्र कांड संख्या 545/14 के तहत 18 नवंबर 2014 को बारह लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराया गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में चकुन्दा उर्फ मिल्की गांव निवासी योगेंद्र राय ने बताया था कि शीशम के पेड़ को काटने से मना करने पर उनके भाई इंदर राय को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. घायल का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में गांव के ही 14 लोगों को आरोपित किया गया था. मामले में उपलब्ध कराएं गये साक्ष्यों के आधार पर एडीजे चतुर्थ की अदालत ने बीते 11 अगस्त को 14 आरोपितों में से 11 को दोष सिद्ध किया था. एक महिला अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया था. मामले में पुलिस के अनुसंधान के बाद एक महिला समेत बारह अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह के मार्ग दर्शन में एपीपी शब्द कुमार ने बहस किया.

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