हाजीपुर : पांच वर्ष पूर्व दहेज हत्या मामले में तीन आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कन्हैया राम ने मामले की सुनवाई करते हुए जंदाहा थाना कांड संख्या 105/12 के अभियुक्त मुकुंदपुर गांव निवासी कृष्णा सिंह, रामेश्वर सिंह एवं बासुकीनाथ सिंह को दहेज हत्या का दोषी पाया. मामले के तीन अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया. दहेज हत्या के इस मामले में 14 जून ,2012 को जंदाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मृतका सुमन देवी उर्फ गुंजा की मां खोपी गांव निवासी शांति देवी ने जंदाहा थाने में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में कहा गया था कि शादी के चार वर्ष बाद उनकी पुत्री की हत्या दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर कर दी गयी थी. मामले में छह लोगों को आरोपित किया गया था. तीन अन्य अभियुक्तों में जिन्हें दोष मुक्त किया गया है, उनमें मुकुंदपुर निवासी सह मृतका के पति प्रकाश सिंह, माधुरी देवी और मंजू देवी शामिल हैं. प्राथमिकी में बताया गया था कि हत्या से पूर्व शादी के बाद से ही लगातार विवाहिता गुंजा से दहेज में चार पहिया वाहन की मांग की जा रही थी. मांग पूरी नहीं किये जाने पर विवाहिता की हत्या कर दी गयी. मामले में 22 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह के मार्ग दर्शन में अपर लोक अभियोजक राम चंदर चौधरी ने पक्ष रखा और सूचक की ओर अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा.