ओवरलोडेड नाव चलाने पर होगी कार्रवाई : डीएम

Updated at : 21 Jul 2017 9:02 AM (IST)
विज्ञापन
ओवरलोडेड नाव चलाने पर होगी कार्रवाई : डीएम

आपदा प्रबंधन की बैठक में बाढ़ सुरक्षा तैयारी की समीक्षा हाजीपुर : जिला आपदा प्रबंधन की समीक्षात्मक बैठक में संभावित बाढ़ और उससे निपटने की तैयारी पर चर्चा की गयी. गुरुवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रचना पाटिल ने बाढ़ से सुरक्षा को लेकर संबंधित अाधिकरियों को आवश्यक निर्देश दिया. बाढ़ की स्थिति […]

विज्ञापन
आपदा प्रबंधन की बैठक में बाढ़ सुरक्षा तैयारी की समीक्षा
हाजीपुर : जिला आपदा प्रबंधन की समीक्षात्मक बैठक में संभावित बाढ़ और उससे निपटने की तैयारी पर चर्चा की गयी. गुरुवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रचना पाटिल ने बाढ़ से सुरक्षा को लेकर संबंधित अाधिकरियों को आवश्यक निर्देश दिया. बाढ़ की स्थिति में महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को लेकर सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतवार गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर लें.
सूची में गर्भवती महिलाओं का ड्यू डेट उपलब्ध करायें, ताकि बाढ़ की स्थिति में उन्हें सुरक्षित नजदीकी अस्पताल में लाया जा सके. बाढ़ के दौरान नावों के परिचालन को लेकर कड़े निर्देश दिये गये. डीएम ने घाटों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओवरलोडिंग नौका का परिचालन किसी भी हाल में नहीं होगा. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 156 नावों के पंजीकरण के लिए आवेदन मिले थे, जिनमें से 96 नावो के पंजीकरण के लिए भेज दिया गया है.
नाव मालिकों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया कि वे 31 जुलाई तक अपने नौका का पंजीकरण करा लें. एक अगस्त के बाद बिना निबंधन के नाव चलाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में जिला आपदा प्रभारी ने बताया कि 20 मझोंले तथा 127 छोटे नौका 15 दिनों में क्रय होकर आ जायेंगे. इन नौकाओं को बाढ़ग्रस्त अंचलों को सुपुर्द किया जायेगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन