पूर्व मंत्री पुत्र की हत्या में चार को उम्रकैद

Updated at : 09 Jun 2017 6:00 AM (IST)
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पूर्व मंत्री पुत्र की हत्या में चार को उम्रकैद

फैसला . स्पीडी ट्रायल से चले केस में चार वर्षों बाद आया फैसला हाजीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोलानाथ तिवारी ने गुरुवार को पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन के पुत्र अतुल कानन की हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया […]

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फैसला . स्पीडी ट्रायल से चले केस में चार वर्षों बाद आया फैसला

हाजीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोलानाथ तिवारी ने गुरुवार को पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन के पुत्र अतुल कानन की हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. हत्याकांड में शामिल शूटर संजय कुमार को आर्म्स एक्ट के मामले में सात साल की अतिरिक्त सजा और 25 हजार का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.
स्पीडी ट्रायल में चले इस केस का चार सालों में फैसला आया है. अदालत में 19 गवाहों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए पटना के रहने वाले संजय उर्फ लाला (शूटर), अभिषेक (साजिशकर्ता), राजू कुमार और सुनील कुमार (लाइनर) को अतुल हत्याकांड में एडीजे चतुर्थ के कोर्ट ने तीन जून को दोषी करार दिया था. अतुल की पत्नी शालिनी के खिलाफ ठोस साक्ष्य के नहीं मिलने से उसे दोषमुक्त कर दिया गया था. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बहस की. राजू और सुनील की ओर से अधिवक्ता रूपेश रंजन, अभिषेक की ओर से अधिवक्ता संजय राय तथा संजय उर्फ लाला की ओर से अधिवक्ता मनीष उपाध्याय ने बहस की. मालूम हो कि चार साल पहले आठ जून 2013 को वट सावित्री पूजा के दिन अपनी पत्नी शालिनी के हाथों प्रसाद ग्रहण कर अतुल कानन साला के साथ नगर के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी स्थित ससुराल से डाकबंगला रोड स्थित अपने घर बाइक से लौट रहा था. उसी दौरान यादव चौक पर घात लगाये अपराधियों ने पीछा करते हुए उसके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पत्नी शालिनी के खिलाफ ठोस साक्ष्य के नहीं मिलने से दोषमुक्त
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