जिस तिथि को हुई थी हत्या, उसी तिथि को सुनायी गयी सजा
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अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी
जिस तिथि को हुई थी हत्या, उसी तिथि को सुनायी गयी सजा हाजीपुर : जिस तिथि को पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन के पुत्र अतुल कृष्ण कानन की हत्या हुई थी, उसी तिथि को हत्याकांड में शामिल अपराधियों को एडीजे चतुर्थ न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. ये महज इत्तफाक ही है कि चार साल […]
हाजीपुर : जिस तिथि को पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन के पुत्र अतुल कृष्ण कानन की हत्या हुई थी, उसी तिथि को हत्याकांड में शामिल अपराधियों को एडीजे चतुर्थ न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. ये महज इत्तफाक ही है कि चार साल पहले आठ जून की शाम में पूर्व मंत्री के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. नगर के इस चर्चित हत्या मामले में चार साल बाद गुरुवार आठ जून को न्यायालय में चारों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद जेल जा रहे सजायाफ्ता अभिषेक ने कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत उसे फंसाया गया है. उसका आरोप है कि प्राथमिकी में तत्कालीन विधायक व भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का नाम था. कोर्ट के फैसले को लेकर हाइकोर्ट में अपील करेंगे.
मालूम हो कि चार साल पूर्व आठ जून , 2013 को वट सावित्री पूजा का अपनी पत्नी शालिनी के हाथों प्रसाद ग्रहण कर साले अतुल के साथ बाइक से अपनी ससुराल वीर कुंवर सिंह कॉलनी से डाकबंगला रोड स्थित अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान उसके घर के सामने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद अतुल के पिता मोतीलाल सिन्हा कानन ने भूमि विवाद और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हत्या कराने का आरोप तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक नित्यानंद राय पर लगाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसकी पुष्टि तत्कालीन एसपी सुरेश चौधरी ने भी की थी. पुलिस ने रातों रात चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. देर रात में मृतक अतुल कानन की पत्नी को पति की हत्या का साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया गया. अगले दिन पांचों को जेल भेज दिया गया था.
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