UPSC Main Exam 2023: पटना में मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी, आठ मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी तैनात

Updated at : 14 Sep 2023 8:03 AM (IST)
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UPSC Main Exam 2023: पटना में मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी, आठ मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी तैनात

प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व मुख्य गेट बंद हो जायेगा. उपस्थित परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा हॉल/कमरा छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी.

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संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2023 पटना में साइंस कॉलेज के दो उपकेंद्रों पर 15 से 17 सितंबर तक व 23 व 24 सितंबर तक दो पालियों में आयोजित होगी. स्वच्छ व कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए आठ मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी तैनात किये गये हैं. परीक्षार्थियों की संख्या 382 है. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि यूपीएससी, नयी दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2023 स्वच्छ, कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रत्येक उपकेंद्र पर एक-एक स्थानीय निरीक्षण अधिकारी व एक-एक सहायक पर्यवेक्षक सह स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गयी है. एक जोनल मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है. साथ ही पांच मजिस्ट्रेटों को जिला नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित रखा गया है. दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त स्थानीय निरीक्षण अधिकारी निर्धारित तिथियों को परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व तक अपने परीक्षा उपकेंद्रों पर पहुंचना है.

प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व मुख्य गेट बंद हो जायेगा. उपस्थित परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा हॉल/कमरा छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी. स्थानीय निरीक्षण अधिकारी को प्रत्येक पाली की उपस्थित/अनुपस्थित एवं परीक्षार्थियों की कुल संख्या की सूचना आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल व नियंत्रण कक्ष को दूरभाष संख्या (0612-2219205/2233578) पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा के अंदर उपलब्ध कराना होगा.

इलेक्ट्रिक सामान ले जाना वर्जित

संघ लोक सेवा आयोग के निर्देश के आलोक में परीक्षा हॉल/कमरे में मोबाइल फोन, आइटी गैजेट्स, डिजिटल वाच, स्मार्ट वाच, ब्लूटुथ या अन्य कोई संवाद उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है. उक्त निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जायेगा. परीक्षा केंद्र के आसपास धारा-144 लागू रहेगी. संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आयुक्त के सचिव प्रीतेश्वर प्रसाद व एडीएम विधि-व्यवस्था हेमंत कुमार ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. परीक्षा के सफल संचालन के लिए मनीष कुमार, श्रम अधीक्षक को जिला नियंत्रण कक्ष में नोडल पदाधिकारी के रूम में नामित किया गया है.एडीएम विधि-व्यवस्था के साथ सिटी एसपी मध्य विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे.

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RajeshKumar Ojha

लेखक के बारे में

By RajeshKumar Ojha

Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

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