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पटना के सचिवालय थाने में चोरी, मालखाने से लाखों की ज्वेलरी गायब, हाइकोर्ट ने SSP को दिये जांच के आदेश

Updated at : 07 Nov 2022 8:20 AM (IST)
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पटना के सचिवालय थाने में चोरी, मालखाने से लाखों की ज्वेलरी गायब, हाइकोर्ट ने SSP को दिये जांच के आदेश

सचिवालय थाने के मालखाना से लाखों रुपये की ज्वेलरी गायब होने का मामला सामने आया है. इस मामले में पटना हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को जांच के आदेश दिया है. दरअसल, ये ज्वेलरी गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले दृगोनेश्वर कुमार की हैं.

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पटना. सचिवालय थाने के मालखाना से लाखों रुपये की ज्वेलरी गायब होने का मामला सामने आया है. इस मामले में पटना हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को जांच के आदेश दिया है. दरअसल, ये ज्वेलरी गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले दृगोनेश्वर कुमार की हैं.

साल 2006 में गर्दनीबाग थाने में चोरी का मामला दर्ज हुआ था

साल 2006 में गर्दनीबाग थाने में चोरी का मामला दर्ज हुआ था. तब पुलिस ने मामले में सोने और चांदी की ज्वेलरी की बरामदगी की थी, जिसकी सीजर लिस्ट बनाकर ज्वेलरी को सचिवालय थाना के मालखाना में रखा गया था. कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित पक्ष को ज्वेलरी नहीं लौटायी गयी. सूत्रों की मानें, तो मालखाना से सीज की गयी ज्वेलरी ही गायब हो गयी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई पांच जनवरी, 2023 को होगी.

जांच में जुटे आइपीएस अधिकारी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसएसपी ने एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है. वहीं, तत्कालीन एसएचओ, आइओ और मालखाना प्रभारी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारी इसकी जानकारी जुटाने में जुट गये हैं कि मालखाना से और क्या-क्या गायब है. मामले में तत्कालीन थानेदार, केस नंबर 419/2006 के आइओ से पूछताछ होगी.

कोर्ट ने कहा: मालखाने से ज्वेलरी आखिर गयी कहां?

दरअसल, हुआ यह कि कोर्ट ने 13 अगस्त, 2010 को ही पीड़ित पक्ष को ज्वेलरी लौटाने का ऑर्डर दिया था. 12 साल बाद भी पीड़ित को पुलिस ज्वेलरी नहीं लौटायी है. इसके बाद वह पीड़ित कई बार थाना गये, लेकिन उन्हें बरामद की गयी ज्वेलरी नहीं लौटायी गयी. केवल सचिवालय ही नहीं, बल्कि गर्दनीबाग थाने का भी पीड़ित ने चक्कर लगाया. अतत: पीड़ित थक कर कोर्ट में चला गया और मामले की पूरी जानकारी दी.

जांच चार हफ्ते के अंदर पूरी करनी है

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट करने को कहा है. हाइकोर्ट ने 17 अक्टूबर, 2022 को एसएसपी को आदेश दिया है कि यह जांच किया जाये कि मालखाना से ज्वेलरी कहां गयी? जांच चार हफ्ते के अंदर पूरी करनी है और 10 हफ्तेके अंदर कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है.

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