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अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर-वधु को दिया गया एक लाख रुपये का एफडी

Updated at : 11 Mar 2025 6:19 PM (IST)
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अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर-वधु को दिया गया एक लाख रुपये का एफडी

वर एवं बधु का स्थलीय जांच हेतु सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जाता है.

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सुपौल समाहरणालय स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय वेश्म में मंगलवार को अंतरजातीय विवाह योजना के तहत जयकांत कुमार व मेघा रानी को सहायक निदेशक, शशि कुमार एवं तकनीकी सहायक विवेक कुमार के द्वारा एक लाख का एफडी प्रदान किया गया. वर एवं वधु राघोपुर के रहने वाले हैं. सहायक निदेशक शशि कुमार ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में फॉर्म जमा किया जाता है. इसके बाद वर एवं बधु का स्थलीय जांच हेतु सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जाता है. जांच के बाद जिलाधिकारी से स्वीकृति के उपरांत लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है. विभागीय नियमानुसार तीन वर्षो के लिए वधु के खाते में एफडी किया जाता है. तीन वर्षो के बाद ही लाभर्थी जमा राशि निकाल सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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