ePaper

नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी को मिली 21 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

Updated at : 04 Jul 2025 7:48 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी को मिली 21 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

मामले में कुल 15 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी

विज्ञापन

सुपौल. निर्मली थाना कांड संख्या 226/23 पॉक्सो वाद संख्या 101/23 की नाबालिग पीड़िता का अपहरण व दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई में शुक्रवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की अदालत ने आरोपित 25 वर्षीय अजय कुमार को 21 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने भादवि की धारा 376(2)(जे)(एन) के तहत 21 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नही देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी. धारा 366 के तहत 06 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. पॉक्सो की धारा 06 के तहत 21 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. पॉक्सो की धारा 04 के तहत 21 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपए का जुर्माना जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. (धारा 376 पॅाक्सो 4 तथा 6 में दी गई जुर्माने की राशि समायोजित एक साथ 50 हजार रुपये ही ली जाएगी. सभी सजाए साथ चलेंगी. मामले अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी व बचाव पक्ष की और से अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर और विद्याकर मंडल ने हिस्सा लिया. पीड़िता को 01 लाख रुपये दिये जाने का आदेश पारित किया गया. गौरतलब है कि आरोपित को 28 जून 25 को दोषी करार दिया गया था. मामले में कुल 15 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी. निर्मली थाना क्षेत्र में 01 अगस्त 2023 से 19 अगस्त 2023 तक घटना को अंजाम दिया गया. मामले में निर्मली कांड संख्या 226/23 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था. पुलिस की दबिश से आरोपित ने 30 नवंबर 2023 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
RAJEEV KUMAR JHA

लेखक के बारे में

By RAJEEV KUMAR JHA

RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन