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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने की दिलाई गयी शपथ

बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प के साथ मनाया गया कार्यक्रम

– बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प के साथ मनाया गया कार्यक्रम सुपौल. सखी वन स्टॉप सेंटर परिसर में बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस शोभा सिन्हा के नेतृत्व में किया गया. इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय तथा अल्पावास गृह के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई गई. शपथ ग्रहण के पश्चात डीपीओ शोभा सिन्हा ने उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है. उन्होंने सभी से आह्वान किया कि बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए पंचायत स्तर तक जागरूकता फैलाएं और समाज को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं. कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक रूपम कुमारी, जिला मिशन समन्वयक हरिनारायण कुमार, केंद्र प्रशासक कुमारी प्रतिभा, सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, आईसीडीएस एवं अल्पावास गृह के सभी कर्मी उपस्थित रहे.

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