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सुपौल में 13 को राष्ट्रीय लोक अदालत, 15 बेंचों का गठन

Updated at : 11 Sep 2025 5:57 PM (IST)
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सुपौल में 13 को राष्ट्रीय लोक अदालत, 15 बेंचों का गठन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम ने बताया कि अदालत परिसर में सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा की विशेष व्यवस्था रहेगी

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सुपौल. जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुपौल द्वारा आगामी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी कर ली गई है. इसके लिए जिला न्यायालय सुपौल परिसर में 12 बेंच व अनुमंडलीय न्यायालय वीरपुर में तीन बेंचाें का गठन किया गया है. राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10:00 बजे व्यवहार न्यायालय सुपौल के प्रांगण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिलाधिकारी सुपौल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा. इस अवसर पर सभी पीठासीन पदाधिकारी, प्राधिकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम ने बताया कि अदालत परिसर में सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा की विशेष व्यवस्था रहेगी. साथ ही, एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जाएगा, जहां आने वाले पक्षकारों को विधिक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मुख्य बेंचों की कार्यवाही बेंच नंबर 01 में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजनफर हैदर उपभोक्ता विवाद, परिवार न्यायालय एवं वाहन दुर्घटना क्लेम केस, बेंच नंबर 02 से मुख्य एवं सहायक न्यायिक दंडाधिकारी सभी प्रकार के सुलहनीय मामले, बेंच नंबर 07 में सिविल केस, माप-तौल, ग्राम कचहरी, वन संरक्षण अधिनियम एवं लेबर एक्ट संबंधी मामले का निष्पादन किया जायेगा. इसके अलावे बेंच नंबर 08 से 12 में न्यायिक दंडाधिकारी सुलहनीय मामलों का निष्पादन करेंगे. वीरपुर अनुमंडल के क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी सुलहनीय मामलों का निष्पादन अनुमंडलीय न्यायालय वीरपुर के प्रांगण में गठित तीन बेंच के द्वारा किया जाएगा जहां सभी प्रकार के सुलहनीय मामले एवं चेक बाउंस से संबंधित मामले एवं अन्य मामलों का निष्पादन सुलह समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा किया जाएगा. सचिव अफजल आलम ने बताया कि विशेष रूप से नेशनल लोक अदालत के माध्यम से यातायात संबंधित ई-चालान के मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा. इसके अलावे अवैध खनन के मामले जिसमें सुलहनीय राशि एवं फाइन की राशि जमा की जा चुकी है ऐसे मामलों का भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निशुल्क त्वरित निष्पादन किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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