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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना

Updated at : 23 Jul 2025 7:40 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना

विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय टू की अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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सुपौल. विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय टू की अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामले में वीरपुर थाना कांड संख्या 369/23 के मामले में चंदन पासवान को उक्त सजा सुनायी गयी. यह सजा सुपौल पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, प्रभावशाली पुलिस गवाही और समय पर समर्पित आरोप पत्र के आधार पर मिली. मामले में राम निरंजन रजक, विशेष लोक अभियोजक एवं अभियोजन कोषांग के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की अहम भूमिका रही.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

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