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शराब तस्करी मामले में एक दोषी को सुनायी गयी पांच वर्ष की कारावास व 01 लाख रूपये का अर्थदंड

Updated at : 20 Aug 2024 9:08 PM (IST)
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राज कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया

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सुपौल. पिपरा थाना अन्तर्गत पथरा चौक पर एक मारुती सुजूकी कार से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब बरामदगी से संबंधित मद्य निषेध थाना सुपौल कांड संख्या-522/2023 से जनित विविध उत्पाद वाद संख्या-3458/23 में उत्पाद न्यायालय संख्या 2 सुपौल अमित कुमार की कोर्ट ने थुम्हा वार्ड नंबर 10 निवासी अभियुक्त चिन्दु कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा-30 (ए) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी. अभियुक्त को उक्त अधिनियम की धारा-30 (ए) के तहत 05 वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी. अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी. अभियुक्त द्वारा कारा में पूर्व में बिताई गई अवधी दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. इस वाद का कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद राम निरंजन रजक के द्वारा सफल विचारण कराया गया. वहीं पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग दशन में अभियोजन कोषांग के द्वारा कुल 03 साक्षियों की गवाही ससमय करायी गयी. साक्षियों द्वारा अपने-अपने बयान में घटना तथा प्राथमिकी का समर्थन किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राज कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया. इस वाद की सूचना अवर निरीक्षक उत्पाद विष्णुदेव यादव द्वारा समर्पित लिखित आवेदन पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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