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शराब तस्करी के मामले में दोषी को पांच साल की मिली सजा

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

सुपौल. विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम अभिषेक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को शराब तस्करी के एक मामले में एक दोषी मो तईब को पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड का जुर्माना लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. गौरतलब हो कि पिपरा थाना कांड संख्या 40/19, उत्पाद वाद संख्या 99/19 में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गम्हरपुर वार्ड नंबर 2 के मो तईब को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत यह सजा सुनाई गई है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने बहस में भाग लिया.

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