सुपौल : जिले के सभी पंचायत स्थित ग्राम कचहरी में न्याय मित्र का नियोजन किया जायेगा, जबकि बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली 2007 की कंडिका- 08(02) के प्रावधान के तहत ग्राम कचहरी की कार्य अवधी पूर्ण होने के साथ ही न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थियों का संविदा स्वत: समाप्त हो जायेगा.
बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निदेशक कुलदीप नारायण द्वारा इस बाबत डीएम को पत्र जारी किया गया. जारी पत्र के मुताबिक पंचायत आम चुनाव 2016 के बाद बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली 2015 के आलोक में नव गठित ग्राम कचहरी द्वारा न्याय मित्र की नियुक्ति नये सिरे से की जायेगी.