मनरेगा योजना में अनियमितता से जुड़ी राशि की वसूली का निर्देश

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प्रतिनिधि, सुपौल डीडीसी हरिहर प्रसाद ने सदर प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को गोठ बरूआरी पंचायत में क्रियान्वित मनरेगा योजना में जांचोपरांत पायी गयी अनियमितता के बाद राशि वसूल करने के संबंध में सख्त निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि अनियमितता के लिए दोषी मुखिया एवं मनरेगा कर्मी द्वारा अब तक राशि […]

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प्रतिनिधि, सुपौल डीडीसी हरिहर प्रसाद ने सदर प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को गोठ बरूआरी पंचायत में क्रियान्वित मनरेगा योजना में जांचोपरांत पायी गयी अनियमितता के बाद राशि वसूल करने के संबंध में सख्त निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि अनियमितता के लिए दोषी मुखिया एवं मनरेगा कर्मी द्वारा अब तक राशि जमा नहीं की गयी है, जबकि 30 जनवरी को ही निर्देश दिये गये थे. डीडीसी ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित मुखिया और मनरेगा कर्मी को अंतिम नोटिस निर्गत किया जाये. बावजूद राशि जमा नहीं की जाती है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव जिला को समर्पित किया जाये, क्योंकि मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं में अनियमितता बरतने वाले कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया जायेगा और संबंधित मुखिया के विरुद्ध पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा जायेगा. इसके लिए तीन दिनों की समय-सीमा तय की गयी है. गौरतलब है कि पब्लिक विजिलेंस कमेटी के सचिव अनिल कुमार सिंह ने गोठ बरूआरी पंचायत में मनरेगा योजना में व्याप्त अनियमितता की शिकायत डीडीसी से की थी, जिसकी जांच दो सदस्यीय कमेटी द्वारा करायी गयी थी. इसमें लाखों रुपये की अनियमितता प्रमाणित हुई थी. उसके बाद दोषी मुखिया व मनरेगा कर्मी से राशि वसूली का निर्देश दिया गया था.

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