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सृजन घोटाला: पूर्व डीएम केपी रामय्या समेत नौ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, प्रवीण को जमानत

Updated at : 19 Aug 2022 7:12 AM (IST)
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सृजन घोटाला: पूर्व डीएम केपी रामय्या समेत नौ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, प्रवीण को जमानत

सृजन मामले की सुनवाई कर रहे पटना सीबीआइ के विशेष जज ने भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रामय्या समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी किया है. इनमें केपी रामय्या के अलावा डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार व सृजन संस्थान की सचिव रजनी प्रिया व अमित कुमार शामिल हैं.

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पटना. सृजन मामले की सुनवाई कर रहे पटना सीबीआइ के विशेष जज ने भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रामय्या समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी किया है. इनमें केपी रामय्या के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक शंकर प्रसाद, शाखा प्रबंधक गोलक बिहारी पांडा, शाखा प्रबंधक आनंद चंद गगई, अर्जुन दास, इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक सनत कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार व सृजन संस्थान की सचिव रजनी प्रिया व अमित कुमार शामिल हैं.

27 के खिलाफ 18 मार्च, 2020 को आरोपपत्र दाखिल

सीबीअाइ की विशेष अदालत ने इन सभी आरोपितों के खिलाफ सम्मन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. मालूम हो कि सृजन का यह मामला स्पेशल 12/20 से संबंधित है. आरोप है कि इन लोगों ने सृजन संस्थान के खाते में कई चेक से लगभग 30 करोड़ रुपयों का ट्रांसफर करने के बाद फिर निकाल कर आपस में बांट लिया था. सीबीआइ ने उक्त मामले में 27 के खिलाफ 18 मार्च, 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया था.

इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक तीन साल बाद रिहा

इधर, प्रवीण कुमार सृजन घोटाले में आरसी 15 ए 2017, 17 ए 2017 एवं 07 , 2018 में आरोपी बनाये गये हैं. वे पिछले तीन साल से जेल में बंद थे. पटना हाइकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से रिहा हुए हैं. सृजन घोटाले में अब तक 10 आरोपितों को जमानत मिल चुकी है. सीबीआइ अब तक दो दर्जन मुकदमा दर्ज कर चुकी है. दो दर्जन आरोपी गिरफ्त में नहीं आये हैं. सीबीआइ की विशेष अदालत जल्द ही वारंट जारी करेगी.

कारण बताओ नोटिस जारी

सृजन घोटाला मामले में आरोपित जिला नजारत शाखा के तत्कालीन नाजिर ओम कुमार श्रीवास्तव व डीआरडीए के तत्कालीन क्लर्क अरुण कुमार को डीएम ने द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन दोनों आरोपितों से उनके विरुद्ध आरोपों पर जवाब मांगा गया है. 15 दिनों के भीतर जवाब देना है. जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो दोनों पर कार्रवाई की जायेगी.

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