सीवान: सैप जवान पर फायरिंग करने का आरोपी राहुल सिंह दोषी करार, 14 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

सीवान में सैप जवान पर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. मामले के एकमात्र अभियुक्त राहुल सिंह को दोषी करार दिया गया है. अब 14 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
Siwan News: सीवान में सैप जवान पर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित मामले में प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शशिकांत प्रसाद राय की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के एकमात्र अभियुक्त राहुल सिंह को दोषी करार दिया. उसे पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी माना गया है. अब अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई 14 अगस्त को होगी.
दवा लेने गए जवान पर हुई थी फायरिंग
अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक रंजन कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, घटना 4 मई 2022 की है. उस समय सैप जवान अनिल सिंह अपने सहकर्मियों जसविंदर शर्मा और राजेंद्र प्रसाद के साथ अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, महाराजगंज के यहां ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान अनिल सिंह बुखार की दवा लेने के लिए नवका चौक स्थित रेलवे ढाला के समीप प्रशांत मेडिकल हॉल पहुंचे थे.
इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और सैप जवान को ललकारते हुए फायरिंग कर दी. गोली अनिल सिंह के कंधे और गर्दन के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायल जवान ने की थी हमलावरों की पहचान
फायरिंग के बाद घायल अनिल सिंह ने हमलावरों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों मौके से फरार हो गए. घायल जवान ने राहुल सिंह की पहचान कर ली थी, जबकि दूसरे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी. घटना को लेकर अनिल सिंह के बयान पर महाराजगंज थाना में कांड संख्या 128/2022 दर्ज किया गया था.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रंजन कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहुल सिंह को दोषी करार दिया. अब 14 अगस्त को अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.
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