विधायक ओसामा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जमीन संबंधित मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर राजद के रघुनाथपुर विधायक ओसामा सहाब के दायर अग्रिम जमानत याचिका को मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया. विधायक पर महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव में एक जमीनी विवाद में धमकी देने का डाक्टर दंपत्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है.इसी मामले को लेकर राजद विधायक ने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर किया था.
प्रतिनिधि,सीवान. जमीन संबंधित मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर राजद के रघुनाथपुर विधायक ओसामा सहाब के दायर अग्रिम जमानत याचिका को मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया. विधायक पर महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव में एक जमीनी विवाद में धमकी देने का डाक्टर दंपत्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है.इसी मामले को लेकर राजद विधायक ने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर किया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए जमानत दिए जाने का अपील किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से लोक अभीयोजक प्रमिल गोप की ओर से जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई गई. दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी ओसामा साहब की जमानत याचिका खारिज कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि उच्च न्यायालय में शीघ्र ही अपील दाखिल की जाएगी. मालूम हो कि गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा निवासी डॉ विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह ने रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब,फरहान, सबीर सहित 30-35 नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, लूट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए महादेवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सारण प्रमंडल के डीआईजी निलेश कुमार मामले की जांच करने के लिए सीवान पहुंचे थे.
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