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Siwan News : 30 दिसंबर तक इ-केवाइसी नहीं कराया, तो रुक सकता है राशन

जनवितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और सही लाभुकों तक राशन पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने इ-केवाइसी को अनिवार्य कर दिया है.

सीवान. जनवितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और सही लाभुकों तक राशन पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने इ-केवाइसी को अनिवार्य कर दिया है. गोरेयाकोठी प्रखंड में अब तक 51,814 राशन लाभुकों का इ-केवाइसी नहीं हो पाया है, जबकि प्रखंड के कुल 41,186 राशन कार्ड से जुड़े 1,93,091 लाभुकों में से 1,41,277 लाभुकों का इ-केवाइसी पूरा हो चुका है, जो कुल का लगभग 73.16 प्रतिशत है. शेष लाभुकों को 30 दिसंबर तक इ-केवाइसी कराने का अंतिम मौका दिया गया है, इसके बाद राशन वितरण में समस्याएं आ सकती हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त करने वाले सभी लाभुकों के लिए आधार सीडिंग और इ-केवाइसी अनिवार्य कर दिया गया है. इ-केवाइसी एक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें आधार से जुड़े बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से लाभुक की पहचान की पुष्टि की जाती है, ताकि राशन सही और पात्र व्यक्ति को मिले और फर्जी या अपात्र नाम हटाये जा सकें. बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिले में 30 दिसंबर तक विशेष इ-केवाइसी कैंप लगाये जा रहे हैं और सभी पीडीएस दुकानों पर लाभुकों का इ-केवाइसी कराया जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य से बाहर रोजगार या अन्य कारणों से रहने वाले राशन कार्डधारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इ-केवाईसी सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है. वे अपने वर्तमान निवास स्थान के पास किसी भी पीडीएस दुकान पर जाकर इ-केवाइसी करवा सकते हैं. साथ ही, राशन कार्ड डेटा के भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दिये गये हैं और सभी पीडीएस दुकानदारों को अपने क्षेत्र में सत्यापन कर मामलों का तेजी से निष्पादन करने को कहा गया है. गोरेयाकोठी के मार्केटिंग ऑफिसर राजेश कुमार ने बताया कि तय समय सीमा के भीतर इ-केवाइसी नहीं कराने पर लाभुकों की पात्रता प्रभावित हो सकती है और भविष्य में राशन वितरण में परेशानी आ सकती है. उन्होंने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें. इ-केवाइसी से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए लाभुक अपने अनुमंडल पदाधिकारी या संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा विभाग ने टोल फ्री नंबर 18003456194 भी जारी किया है, जिससे लाभुक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे.

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