सीवान में दहेज हत्या के सभी आरोपी दोषी करार, 6 अगस्त को सजा पर सुनवाई

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दहेज हत्या के सभी आरोपी दोषी करार

सीवान में दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी.

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सीवान: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के शुहपुर गांव से जुड़ा है. बताया जाता है कि गांव निवासी अशर्फी महतो ने वर्ष 2009 में अपनी पुत्री का विवाह दारौंदा थाना क्षेत्र के रामसापुर गांव निवासी परिवार में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देकर किया था.

विवाह के कुछ वर्षों बाद विवाहिता दहेज प्रताड़ना की शिकार हो गयी. आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से उसे विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाने लगा. बाद में उसकी हत्या कर गुपचुप तरीके से शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद विवाहिता की मां ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला भगवानपुर थाना में दर्ज कराया. घटना 2 मार्च 2015 की बतायी जाती है.

मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई चली. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को दोषी पाया है.

अब अदालत में दोषियों की सजा के बिंदु पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशि रंजन सिंह ने पक्ष रखा.

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पंकज कुमार

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