जीरादेई से डीएम ने एचएलओ एप का किया शुभारंभ

शुक्रवार को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि से एचएलओ एप के माध्यम से डेटा प्रविष्टि कार्य का शुभारंभ किया गया. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने देशरत्न की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत किया. जिलाधिकारी स्वयं गणना खंड संख्या 131 में पहुंचे और प्रगणक की भूमिका निभाते हुए घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी लिया
जीरादेई. शुक्रवार को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि से एचएलओ एप के माध्यम से डेटा प्रविष्टि कार्य का शुभारंभ किया गया. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने देशरत्न की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत किया. जिलाधिकारी स्वयं गणना खंड संख्या 131 में पहुंचे और प्रगणक की भूमिका निभाते हुए घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी लिया. उन्होंने एचएलओ एप में 34 बिंदुओं से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि स्वयं की. साथ ही पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि विकास योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी घर और कोई भी व्यक्ति सर्वेक्षण से वंचित न रहे. डिजिटल माध्यम से कार्य होने से पारदर्शिता और शुद्धता दोनों सुनिश्चित होंगी. निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आंकड़ों की प्रविष्टि ससमय पूरी कर ली जाएगी. मौके पर बीडीओ धीरज कुमार दुबे, सीओ हेमेंद्र कुमार, मुखिया अक्षय लाल साह, पर्यवेक्षक प्रेम किशोर पांडे, वीनस दीक्षित, जुनेद अली, मुकेश कुमार पांडेय, जितेन्द्र सिंह, अखिलेश कुमार, रमेश यादव, अभिषेक कुमार, रामेश्वर सिंह, प्रगणक राममिलन मौर्य, पर्यवेक्षक राघवेन्द्र कुमार सहित कई कर्मी मौजूद रहे. आंदर में प्रगणक व सुपरवाइजर जनगणना कार्य में जुटे आंदर. नगर पंचायत आंदर में कुल 11 वार्डो के लिए 30 प्रगणक व 05 सुपरवाइजर जनगणना कार्य में जुटे हुए हैं. नगर पंचायत के कार्य पालक पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने संबंधित पर्यवेक्षकों व प्रगणकों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. कहा कि 31 मई तक नजरी नक्शा व मकान सूची करण का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत प्रगणक घर-घर जाकर कुल 33 सवालों के माध्यम से मकान, संसाधन और परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे. वहीं जनगणना में नागरिकों के लिए सही और पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है. गलत जानकारी देने या सहयोग नहीं करने पर अर्थदंड या तीन माह तक की सजा का प्रावधान है.
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