पैक्स में जमा राशि नहीं लौटाने पर डीसीओ सख्त

Published by :DEEPAK MISHRA
Published at :08 May 2026 9:32 PM (IST)
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पैक्स में जमा राशि नहीं लौटाने पर डीसीओ सख्त

सीवान सदर प्रखंड के सरसर पैक्स में जमा राशि वापस नहीं मिलने के मामले को जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय की ओर से सख्त आदेश जारी करते हुए पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक को 48 घंटे के अंदर खाताधारी की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है.

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प्रतिनिधि, सीवान. सीवान सदर प्रखंड के सरसर पैक्स में जमा राशि वापस नहीं मिलने के मामले को जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय की ओर से सख्त आदेश जारी करते हुए पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक को 48 घंटे के अंदर खाताधारी की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है. जानकारी के अनुसार सरसर गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत की थी कि उनका खाता सरसर पैक्स में है.जिसमें 82 हजार 810 रुपये जमा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब नौ वर्षों से वह अपनी जमा राशि निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राशि वापस नहीं की जा रही है. इसको लेकर उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगायी थी. मामले को गंभीर मानते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने सरसर पैक्स के अध्यक्ष और प्रबंधक को निर्देश दिया है कि 48 घंटे के अंदर खाताधारी की राशि वापस करना सुनिश्चित करें. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि तय समय के भीतर राशि वापस नहीं की गयी तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम भी बनायी गयी है. इसमें सहायक निबंधक सहयोग समितियां सीवान अंचल सुमन कुमार सिंह, मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मुन्ना कुमार को शामिल किया गया है.जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि सरसर पैक्स के जमावृद्धि व्यवसाय से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपें.जांच टीम यह भी पता लगाएगी कि किन-किन सदस्यों की राशि अब तक वापस नहीं की गयी है और उनकी राशि की परिपक्वता तिथि कब थी. वहीं पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक को सभी जरूरी दस्तावेज सहायक निबंधक कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है.

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