बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान

प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं करने के मामले में अधिकार बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान लिया है. इसे निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कुंद करना माना है. आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को स्थिति स्पष्ट करने संबंधित पत्र जारी किया है.
मनीष गिरि, सीवान. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं करने के मामले में अधिकार बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान लिया है. इसे निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कुंद करना माना है. आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को स्थिति स्पष्ट करने संबंधित पत्र जारी किया है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान लेने के बाद डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान जय कुमार की अनुशंसा पर डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रस्वीकृति प्राप्त 245 निजी विद्यालयों से स्पष्टीकरण पूछा है. डीपीओ जय कुमार ने बताया कि विभागीय नियमानुसार प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों को वर्ग एक में नामांकन लेने वाले सीटों की संख्या को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है. इसके आधार पर ही विभाग संबंधित विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी अलाभकारी बच्चों की सीेटें नामांकन के लिए तय करता है. उन्होंने बताया कि जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों की संख्या 592 है. जिसमें 245 निजी विद्यालयों ने इन्टेक कैपेसिटी को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है. इधर संबंधित 245 निजी विद्यालयों से पूछे स्पष्टीकरण में डीइओ ने कहा है कि 20 दिसंबर 2025 को सभी प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को इन्टेक कैँपेसिटी अपडेट करने का निर्देश दिया गया था. बावजूद इसके कुछ निजी विद्यालय लापरवाही बरत रहे है. डीइओ ने संबंधित सभी निजी विद्यालयों को दो दिनों के अंदर इंटेक कैपेसिटी को अपडेट करने का निदेश दिया है.
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