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चाचा की हत्या में भतीजे को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Sep 2024 10:07 PM (IST)
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चाचा की हत्या में भतीजे को आजीवन कारावास

सीवान.शनिवार को एडीजे पांच उमाशंकर की अदालत ने जमीन संबंधित विवाद में सात वर्ष पूर्व हुए वृद्ध की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी.मैरवा थाना क्षेत्र के तितरा नबाब टोला में हुए वारदात में भतीजे ने ही अपने चाचा की दरवाजे पर सोते समय धारदार हथियार व लाठी से हमला कर जान ले ली थी.

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संवाददाता,सीवान.शनिवार को एडीजे पांच उमाशंकर की अदालत ने जमीन संबंधित विवाद में सात वर्ष पूर्व हुए वृद्ध की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी.मैरवा थाना क्षेत्र के तितरा नबाब टोला में हुए वारदात में भतीजे ने ही अपने चाचा की दरवाजे पर सोते समय धारदार हथियार व लाठी से हमला कर जान ले ली थी. अदालत में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. बताया जाता है कि 8 अगस्त 2017 को तितरा नबाब टोला निवासी अजीत कुमार राम ने घटना को अंजाम दिया.हमले में हमलावर के चाचा नथुनी राम की मौके पर ही मौत हो गयी थी.इस मामले में मृतक की पत्नी धानमती देवी ने मैरवा थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.इस मामले कोर्ट ने पुलिस के चार्जशीट के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से अपर लोक अभियोजक रंजन श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता संगीता सिंह रहीं.कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करारते हुए आजीवन कारावास व दस हजार का जुर्माना लगाया है.कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माना की धनराशि न देने पर दोषी को अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतना पड़ेगा.

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