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siwan news : बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन शुरू

Updated at : 01 Jan 2026 8:04 PM (IST)
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siwan news : बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन शुरू

siwan news : गेहूं, रबी मकई, ईख, सरसों सहित अन्य फसलों के नुकसान पर सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी

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siwan news : सीवान. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी मौसम 2025-26 के लिए किसानों ने ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है. इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई करना है, ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके.

सहकारिता विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है और सभी पात्र किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की गयी है. इस योजना के अंतर्गत किसान गेहूं, रबी, मकई, ईख, अरहर, राई-सरसों, मसूर, आलू, प्याज और गोभी जैसी फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ रैयत किसान, गैर-रैयत किसान और ऐसे किसान जो अपनी भूमि के साथ दूसरों की भूमि पर भी खेती करते हैं, इसका लाभ तीनों श्रेणियों को मिलेगा. रैयत किसान वे माने जायेंगे जो अपनी रैयती भूमि पर स्वयं खेती करते हैं, जबकि गैर-रैयत किसान वे होंगे जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं. किसानों को इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पहले से निबंधित किसान इस योजना के अंतर्गत स्वतः निबंधित माने जायेंगे. ऐसे किसानों को केवल योजना के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. वहीं, जो किसान अभी तक डीबीटी पोर्टल पर निबंधित नहीं हैं, उन्हें पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधन कराना आवश्यक होगा, तभी वे योजना का लाभ ले सकेंगे.

किसानों को बोआई की गयी फसल व भूमि का देना होगा पूरा विवरण

आवेदन के दौरान किसानों को बोआई की गयी फसल और बोआई क्षेत्र से संबंधित भूमि का पूरा विवरण देना होगा. इसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या और रकबा की जानकारी अनिवार्य है. इसके अलावा किसानों को एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से जीपीएस आधारित दो से तीन फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, जिनमें फसल और आवेदनकर्ता दोनों स्पष्ट रूप से दिखायी दें. इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह की विसंगति की स्थिति में खेत और फसल की सही जांच की जा सके. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग बिहार द्वारा सत्यापित रैयत किसान इस योजना में केवल रैयत श्रेणी या आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं. यदि कोई किसान एक से अधिक फसलों के लिए या रैयत व गैर-रैयत दोनों प्रकार की भूमि के लिए आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में जिस फसल में उत्पादन का नुकसान सबसे अधिक दर्ज किया गया होगा, उसी फसल को प्राथमिकता दी जायेगी.

अधिकतम दो हेक्टेयर तक की भूमि पर हुए नुकसान की भरपायी की जायेगी

इस योजना के तहत अधिकतम दो हेक्टेयर तक की भूमि पर हुए नुकसान की भरपाई की जायेगी. यदि किसी एक फसल में दो हेक्टेयर तक का नुकसान नहीं होता है, तो अन्य फसलों के नुकसान वाले रकबे को जोड़कर अधिकतम दो हेक्टेयर तक लाभ दिया जायेगा. थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में यदि वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की कमी पायी जाती है, तो किसान को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 15,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी. वहीं, यदि उपज में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी होती है, तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जायेगी. आवेदन की अंतिम तिथियों की बात करें तो गेहूं, ईख और रबी मकई के लिए आवेदन 28 फरवरी तक किया जा सकता है. सरसों के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गयी है, जबकि अन्य फसलों के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां तय की गयी हैं. किसानों से अपील है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना समय रहते आवेदन कर लें, ताकि किसी तकनीकी परेशानी के कारण उन्हें योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े.

अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें किसान

जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2025-26 किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना है. इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई करना है. सभी पात्र रैयत, गैर-रैयत एवं आंशिक रैयत किसान ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें. आवेदन के समय भूमि विवरण, फसल की सही जानकारी और जीपीएस आधारित फोटो अपलोड करना अनिवार्य है. उन्होंने किसानों से अपील की कि अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके और समय पर सहायता राशि मिल सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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By SHAILESH KUMAR

SHAILESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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