दरौंदा. राशन का उठाव कराने वाले प्रत्येक कार्डधारक की इ-केवाइसी जरूरी है. विभाग के निर्देशों के अनुसार इ-केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा. इसके बावजूद पूरे प्रखंड में 42579 लाभुकों ने ई-केवाइसी नहीं कराई है. ऐसे में इन लाभुकों का राशन कार्ड से नाम रद होने का खतरा पैदा हो गया है. यह स्थिति तब है जब सरकार के स्तर पर इसके लिए 30 दिसंबर तक की विस्तारित अवधि निर्धारित की है. जानकारी के अनुसार, पूरे प्रखंड में निर्गत किए गए राशन कार्ड 32008 है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 153051 है. सरकार के स्तर पर बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक इनमें से करीब 13,91,022 लोगों ने ही ई-केवाइसी कराने का कार्य पूर्ण किया है, जो कुल लक्ष्य का 72.18 प्रतिशत है. आंकड़ों के अनुसार प्रखंड में 42579 जो 27.82 प्रतिशत लक्ष्य अधूरा है. इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अमूल्य नलिन ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के सभी लाभुकों को 30 दिसंबर तक ई-केवाइसी करना अनिवार्य किया गया है. इसके तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाइसी संबंधित जनवितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से की जाएगी. इसके लिए राशन कार्ड धारक लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई-पीओएस यंत्र के माध्यम से निशुल्क व्यवस्था की गई है.
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