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राजदेव हत्याकांड में फिर लौट गया गवाह

Updated at : 03 Jan 2020 6:04 AM (IST)
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राजदेव हत्याकांड में फिर लौट गया गवाह

मुजफ्फरपुर,सीवान : व्यवहार न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक नहीं जुड़ने के कारण पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गुरुवार लगातार दूसरी बार सीवान जेल के तत्कालीन लिपिक व वर्तमान लखीसराय जेल में पदस्थापित लिपिक अमोद कुमार को बिना गवाही दिये लौटना पड़ा. पूर्व में गवाही के लिए आये आमोद कुमार को सीबीआइ की ओर से […]

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मुजफ्फरपुर,सीवान : व्यवहार न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक नहीं जुड़ने के कारण पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गुरुवार लगातार दूसरी बार सीवान जेल के तत्कालीन लिपिक व वर्तमान लखीसराय जेल में पदस्थापित लिपिक अमोद कुमार को बिना गवाही दिये लौटना पड़ा. पूर्व में गवाही के लिए आये आमोद कुमार को सीबीआइ की ओर से पीपी के नहीं आने के कारण लौटना पड़ा था.

लिंक नहीं जुड़े होने के कारण तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और भागलपुर विशेष कारा में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डून मियां की पेशी नहीं हो सकी.अब कोर्ट ने चार जनवरी को अगली तिथि निर्धारित की है. वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद रिशु जायसवाल, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, सोनू कुमार सोनी, सोनू कुमार गुप्ता व राजेश कुमार की सदेह उपस्थिति पुलिस अभिरक्षा के बीच करायी गयी.
शहाबुद्दीन से जुड़े चार मामलों में सुनवाई
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आर एस पांडे की अदालत पांडे की अदालत की अदालत अदालत में शहाबुद्दीन से जुड़े चार मामलों में आंशिक सुनवाई की गयी सुनवाई की गयी. इसमें भाजपा नेता शंभु प्रसाद गुप्ता पर जानलेवा हमला, चुनाव के दौरान शहाबुद्दीन द्वारा गलत शपथ पत्र देने का मामला तथा जेल के अंदर मोबाइल बरामदगी का मामला टाउन थाना पर शहाबुद्दीन समर्थकों द्वारा द्वारा हमला करने का मामला था.
टाउन थाना पर हमला करने के मामले पर सराय ओपी थाना के निवासी सिराजुल अहमद फराज फरार चल रहा है. उसके खिलाफ कोर्ट द्वारा कुर्की का आदेश पचरुखी थाना को गया था. इस मामले में अभियोजन के आग्रह करने पर यह आदेश सराय ओपी को भेजने का कोर्ट ने आदेश किया किया है.
न्यायालय में शहाबुद्दीन की पेशी तिहाड़ केंद्रीय कारा से से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा करायी गयी. न्यायालय में अभियोजन के तरफ से विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह, सहायक विशेष अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह सिंह उपस्थित रहे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके उपस्थित नहीं हो सके हो सके.
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