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सीवान : पांच बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा

Updated at : 20 Dec 2019 8:22 AM (IST)
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सीवान : पांच बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा

सीवान : एडीजे सात पन्ना लाल की अदालत ने डकैती की योजना बनाने व आर्म्स एक्ट में पांच बांग्लादेशियों सैदुल, मो टूटल, मो इसराफिल, मो हसन और मो वहीदुल को चार वर्ष कैद व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार तत्कालीन जीबी नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने नगर थाना कांड […]

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सीवान : एडीजे सात पन्ना लाल की अदालत ने डकैती की योजना बनाने व आर्म्स एक्ट में पांच बांग्लादेशियों सैदुल, मो टूटल, मो इसराफिल, मो हसन और मो वहीदुल को चार वर्ष कैद व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

जानकारी के अनुसार तत्कालीन जीबी नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 202/16 में पांचों के खिलाफ अपराध की योजना बनाने तथा आर्म्स बरामद होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पांचों को 13 मार्च 2016 को साधु पेट्रोल पंप के पास वाली गली में स्थित रामकेश्वर तिवारी के अर्धनिर्मित मकान से डकैती की योजना बनाते पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

पूछताछ के दौरान इन अपराधियों की पहचान बांग्लादेश निवासी के रूप में हुई, जो अवैध तरीके से बीना पासपोर्ट के भारत में प्रवेश किये थे और सीवान में रहकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. कोर्ट में अभियोजन की तरफ से एपीपी सुदामा ठाकुर और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ठाकुर ज्वाला प्रसाद ने पक्ष रखा था.

सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 399 में चार वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये अर्थदंड, 402 में तीन वर्ष 6 माह कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड, 25(1-बी) ए में दो वर्ष कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड, 26 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा और पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है. बिना पासपोर्ट भारत में प्रवेश करने के मामले में इन्हें पहले ही निचली अदालत से सजा हो चुकी है.

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