किशोरी से रेप मामले में आरोपित को 10 साल की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Dec 2019 12:49 AM (IST)
विज्ञापन

सीवान : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है और बाकी राशि […]
विज्ञापन
सीवान : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है और बाकी राशि बिहार सरकार को दिया जायेगा.
बताते चलें कि यूपी के देवरिया जिले के भाटपार रानी थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव की एक लड़की अपने ननिहाल रह रही थी. 28 नवंबर 2018 को गांव के बाहर अरहर के खेत में शौच करने के लिए गयी थी उसी गांव का ही त्रिभुवन पटेल उम्र 45 वर्ष ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद आरोपित ने धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बतायेगी नहीं तो जान से मार देंगे.
पीड़िता ने घर वालों को आपबीती बतायी. घर वालों ने मैरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गये लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर महिला थाना कांड संख्या 82/18 दर्ज करायी. न्यायालय में पीड़िता, दीपक ठाकुर, गया ठाकुर, शिव प्रसाद शर्मा, सुभाष ठाकुर, डॉ मिताली तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुपमा ने इस मामले में गवाही दी थी.
कोर्ट ने एपीपी नरेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष से जय प्रकाश कुशवाहा ने बहस की. बहस सुनने के बाद आरोपी त्रिभुवन पटेल को दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया. ज्ञात हो कि इस मामले में कोर्ट द्वारा एक वर्ष में फैसला सुनाया गया है. इस मामले में पीड़िता के परिजनों को त्वरित न्याय मिला है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




