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अंतरराजीय गिरोह का सरगना रईस खान के खिलाफ दारोगा ने दी गवाही

Updated at : 20 Jun 2019 5:06 AM (IST)
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अंतरराजीय गिरोह का सरगना रईस खान के खिलाफ दारोगा ने दी गवाही

सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में तत्कालीन एसआइटी पुलिस पदाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने कुख्यात रईस खान के खिलाफ गवाही दी है. गवाह का परीक्षण एसडीपीओ नरेंद्र कुमार राय ने कराया था. जिरह अधिवक्ता ईष्टदेव तिवारी ने पूरी की. बताते चलें कि गवाह श्री मिश्रा के आवेदन पर ही सिसवन […]

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सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में तत्कालीन एसआइटी पुलिस पदाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने कुख्यात रईस खान के खिलाफ गवाही दी है. गवाह का परीक्षण एसडीपीओ नरेंद्र कुमार राय ने कराया था. जिरह अधिवक्ता ईष्टदेव तिवारी ने पूरी की. बताते चलें कि गवाह श्री मिश्रा के आवेदन पर ही सिसवन थाना कांड संख्या 64/16 दर्ज किया गया था.

श्री मिश्रा ने अपने बयान में कहा था कि तत्कालीन एसपी सौरभ कुमार साह के निर्देश पर कुख्यात अपराधी रईस खान को गिरफ्तार करने के लिए ग्यासपुर भेजा गया था, जहां पुलिस ने ग्यासपुर मठिया स्थित नीलमणि दुबे के बगीचे में घेराबंदी कर रईस को साथियों के साथ गिरफ्तार किया था. उसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई थी. पुलिस ने अपराधियों के पास से हैंड ग्रेनेड, भारी मात्रा में गोलियां बरामद की थीं.
छापेमारी के दौरान रईस खान के साथ ईश मोहम्मद, एकलाख मियां गिरफ्तार हो गये थे. बाकी साथी मौके से फरार हो गये थे. इस घटना को लेकर पुलिस ने एक आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में एपीपी अच्छेलाल यादव ने गवाह श्री मिश्रा की हाजिरी दी तथा परीक्षण कराया. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आंशिक जिरह की. जिरह के लिए गुरुवार को तिथि निर्धारित की गयी है.
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