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मां को गोली मारने के मामले में चार वर्षों की सजा

Updated at : 17 Apr 2019 1:23 AM (IST)
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मां को गोली मारने के मामले में चार वर्षों की सजा

सीवान : फास्ट ट्रैक वन परशुराम शुक्ल की अदालत ने अपनी ही सौतेली मां को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में बेटा को चार वर्ष की सजा सुनाई है. आरोपित जमानत पर था, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को जेल भेज दिया. घटना गुठनी थाने के श्रीकलपुर गांव की है. जहां 27 फरवरी, 2015 को […]

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सीवान : फास्ट ट्रैक वन परशुराम शुक्ल की अदालत ने अपनी ही सौतेली मां को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में बेटा को चार वर्ष की सजा सुनाई है. आरोपित जमानत पर था, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को जेल भेज दिया. घटना गुठनी थाने के श्रीकलपुर गांव की है. जहां 27 फरवरी, 2015 को जय प्रकाश नाथ तिवारी का पुत्र मारुति नंद तिवारी ने घटना को अंजाम दिया था.

बताते चलें कि घटना की सूचिका मधु देवी गृह प्रवेश के लिए पूजा स्थल पर अपने पति के साथ बैठी थी कि मारुति नंद तिवारी ने पीठ में पीछे से गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. जख्मी मधु का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गुठनी में कराया गया.
जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए घरवाले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया. मामले में पीड़िता ने स्वस्थ होने के बाद 16 मार्च, 2015 को स्थानीय थाने में कांड संख्या 49/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी. इस मामले में पति जय प्रकाश नाथ तिवारी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए घटना का समर्थन करने से इन्कार कर दिया था.
अभियोजन की तरफ से एसडीपीओ नरेंद्र कुमार राय ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य बंद हो गया था परंतु पुन: आवेदन देकर उन्होंने चार गवाहों की गवाही करायी. कोर्ट में अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहन पांडे की बहस सुनने के बाद जानलेवा हमला मामले में मारुति नंद तिवारी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 27 अार्म्स एक्ट में चार वर्ष तथा 307 में तीन वर्ष की सजा सुनायी है.
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