नाबालिग के अपहरण मामले में पांच साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Aug 2018 2:37 AM
सीवान : एडीजे वन विनोद कुमार शुक्ला की अदालत में नाबालिग के अपहरण से जुड़े मामले में अभियुक्त रामसूरत चौहान को पांच साल कारावास की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. मुफस्सिल थाना अंतर्गत धनौती ओपी निवासी दिनेश्वर बैठक की पुत्री 21 मई 2013 की […]
सीवान : एडीजे वन विनोद कुमार शुक्ला की अदालत में नाबालिग के अपहरण से जुड़े मामले में अभियुक्त रामसूरत चौहान को पांच साल कारावास की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. मुफस्सिल थाना अंतर्गत धनौती ओपी निवासी दिनेश्वर बैठक की पुत्री 21 मई 2013 की रात्रि में अपने परिवार के साथ सोई हुई थी. रात्रि के अंतिम पहर में वह अपने घर से गायब मिली. दूसरे दिन गांव के लोगों ने बताया कि उसी का पड़ोसी रामसूरत चौहान के साथ उसकी नाबालिग लड़की को देखा गया था.
दिनेश्वर बैठा की पत्नी किशोरी देवी ने शादी के नियत से अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण करने का मामला बनाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था. मामले में अभियोजन की ओर से लल्लन राम ने बहस किया. अदालत ने मामले के नामजद दूसरे अभियुक्त मोतीलाल चौहान को सबूत के अभाव में रिहा करने का आदेश पारित कर दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










