लाठी व डंडे से मारपीट में एक वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Aug 2018 4:04 AM
सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट दो सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने रॉड व डंडे से मारपीट कर घायल करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा किया है. बताते चले कि गुठनी थाना के टेकनिया गांव निवासी चंदन कुमार मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि तीन […]
सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट दो सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने रॉड व डंडे से मारपीट कर घायल करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा किया है. बताते चले कि गुठनी थाना के टेकनिया गांव निवासी चंदन कुमार मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि तीन नवंबर 2010 को 11 बजे रात में अपने दरवाजे पर सो रहा था कि मेरे ही गांव के दया शंकर मिश्रा अपने दरवाजे पर ले गये.
वहां देखे कि मेरे ही गांव के अवधेश मिश्रा, कृष्ण मिश्र, राम कुमार मिश्रा पहले से उपस्थित थे. देखते ही वे लोग गाली देने लगे मना करने पर अवधेश मिश्रा ने हाथ से लिए मेरे सर पर रॉड से मारे जिससे मैं वहीं गिर गया. मेरे नाक व कान से खून बहने लगा. घटना का कारण पूर्व में जमीनी विवाद बताया जा रहा था. कोर्ट ने गवाहों की गवाही व अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व बचाव पक्ष से अशोकनाथ त्रिपाठी की बहस सुनने के बाद भादवि की धारा 324 में एक वर्ष की सजा सुनाया है .
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