sitamarhi news : महिला से दुर्व्यवहार मामले में दो आरोपियों को छह माह कारावास व अर्थदंड

Published by : VINAY PANDEY Updated At : 23 May 2025 10:25 PM

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एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों बेलसंड थाना क्षेत्र के कंसार गांव निवासी विनोद पांडे एवं कमोद पांडे को छह-छह माह कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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डुमरा कोर्ट. अनुसूचित जाति की महिला के साथ गाली-गलौज व दुर्व्यवहार किये जाने की मामले में शुक्रवार को एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों बेलसंड थाना क्षेत्र के कंसार गांव निवासी विनोद पांडे एवं कमोद पांडे को छह-छह माह कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. भादवि की धारा 341, 323 व एससीएसटी एक्ट में दोनों को दोषी पाया गया था. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि सूचिका को मिलेगी. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस किया. मालूम हो कि बेलसंड थाना क्षेत्र के कंसार गांव निवास रामबाबू राम की पत्नी रेणु देवी ने मुकदमा दर्ज करा कर बतायी कि वह आठ दिसंबर 2015 को घास काट रही थी. इसी बीच सभी आरोपी लोग आए और उसके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली-गलौज व अपशब्द कहकर अपमानित किया.

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