sitamarhi news : गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को छह साल कारावास व अर्थदंड
Published by : VINAY PANDEY Updated At : 27 May 2025 7:16 PM
प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी राधाकांत मिश्र के पुत्र संतोष मिश्र को भादवि की धारा 304 व एससीएसटी में छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.
सीतामढ़ी कोर्ट. अनुसूचित जाति के सदस्य को गैर इरादतन मारपीट कर हत्या किए जाने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी राधाकांत मिश्र के पुत्र संतोष मिश्र को भादवि की धारा 304 व एससीएसटी में छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि अर्थदंड की राशि मामले के सूचिका को देय होगा. मालूम हो कि मामले की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने 23 मई को आरोपित को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर मिश्रा ने बहस की. — क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, विगू राम की पीट पीटकर हत्या कर दिए जाने को लेकर पतोहू बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी चांदनी देवी ने पांच मार्च 2020 को रुन्नीसैदपुर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि मेरे ससुर अपने डेरा पर थे, तभी आरोपी संतोष मिश्र, सीताराम मिश्रा व छोटू मिश्रा उसके ससुर के पास पहुंचे और बोले कि अपना डेरा वाला जमीन हमलोगों को लिख दो. जिसपर मेरे ससुर ने कहा कि मेरे भी दो लड़के हैं मैं जमीन नहीं लिखूंगा. सभी लोग मेरे ससुर को पटक पटक कर पीटने लगे और पैर पकड़ कर नचा नचा कर पीटा, जिससे वो बेहोश हो गए तो वे लोग मरा हुआ समझ कर छोड़ कर चला गया. जानकारी उपरांत हमलोग पहुंचे. एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया. दो व्यक्ति सीताराम मिश्रा व छोटू मिश्रा का विचारण अलग चल रहा है.
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