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Sitamarhi : ढाई साल पहले नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार पाकिस्तानी युवती को हाइकोर्ट से जमानत

Updated at : 22 Mar 2025 11:30 PM (IST)
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Sitamarhi : ढाई साल पहले नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार पाकिस्तानी युवती को हाइकोर्ट से जमानत

पाकिस्तान के फैसलाबाद की युवती खादिजा नूर, जो ढाई साल पहले अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई थी उसे पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

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सीतामढ़ी. पाकिस्तान के फैसलाबाद की युवती खादिजा नूर, जो ढाई साल पहले अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई थी उसे पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. 8 अगस्त 2022 में सीतामढ़ी जिले के इंडो-नेपाल बॉर्डर पर उसे पकड़ा गया था. तब से वह जेल में थी, लेकिन अब उसे पटना हाईकोर्ट से सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश निचली अदालत को दिया है. खादिजा नूर को 18 अक्टूबर 2022 को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रियाओं और जमानतदार की समस्या के कारण उसे इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा. हाल ही में उसके प्रेमी सैयद हैदर और उसके भाई ने जमानतदार बनकर उसे जेल से बाहर निकलवाया. अब नूर अपने प्रेमी हैदर के साथ भारत में ही रह सकेगी. कोर्ट के आदेश के बाद सैयद हैदर का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है. खादिजा नूर का प्रेमी सैयद हैदर हैदराबाद का रहने वाला है. दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था और वहीं से दोनों में प्रेम हो गया. नूर करीब ढाई साल पहले अगस्त 2022 में नेपाल के रास्ते भारत आई थी. सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा मोड़ बॉर्डर पर पहुंचते ही उसे एसएसबी ने पकड़ने के बाद राज्य पुलिस के हवाले कर दिया था . उस समय नूर का प्रेमी हैदर भी बॉर्डर पर मौजूद था. उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. कुछ दिनों बाद सीतामढ़ी सिविल कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी. हैदर ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी प्रेमिका की जमानत कराने के लिए कड़ी मेहनत की जो अब जाकर सफल हुई है. पटना हाईकोर्ट से खादिजा नूर को जमानत मिलने के बाद अब वह अपने प्रेमी हैदर के साथ भारत में ही रह सकेगी. हालांकि, कोर्ट ने उसे हर महीने थाने और कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने नूर को जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं. नूर को हर महीने कोर्ट और थाने में हाजिरी देनी होगी.हालांकि, इस फैसले के बाद हैदर और नूर ने राहत की सांस ली है और वे अब एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RANJEET THAKUR

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