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sitamarhi news : हत्या मामले में एक आरोपी दोषी करार

Updated at : 23 May 2025 10:28 PM (IST)
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sitamarhi news : हत्या मामले में एक आरोपी दोषी करार

एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी राधाकांत मिश्र के पुत्र संतोष मिश्र को भादवि की धारा 302 व एससीएसटी में दोषी करार दिया है.

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डुमरा कोर्ट. अनुसूचित जाति के सदस्य की मारपीट कर हत्या किए जाने के एक मामले में एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी राधाकांत मिश्र के पुत्र संतोष मिश्र को भादवि की धारा 302 व एससीएसटी में दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई हेतु 27 मई की तिथि मुकर्रर की गयी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर मिश्रा ने बहस किया. जानकारी के अनुसार, विगु राम की पीट पीटकर हत्या कर दिए जाने को लेकर पतोहू बेलसंड थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी चांदनी देवी ने पांच मार्च 2020 को रुन्नीसैदपुर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि मेरे ससुर अपने डेरा पर थे, तभी आरोपी संतोष मिश्र, सीताराम मिश्रा व छोटू मिश्रा उसके ससुर के पास पहुंचे और बोले कि अपना डेरा वाला जमीन हमलोगों को लिख दो. जिसपर मेरे ससुर ने कहा कि मेरे भी दो लड़के हैं मैं जमीन नहीं लिखूंगा. सभी लोग मेरे ससुर को पटक पटक कर पीटने लगे और पैर पकड़ कर नचा नचा कर पीटा, जिससे वो बेहोश हो गए तो वे लोग मरा हुआ समझ कर छोड़ कर चला गया. जानकारी उपरांत हमलोग पहुंचे. एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया. दो व्यक्ति सीताराम मिश्रा व छोटू मिश्रा का विचारण अलग चल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

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