sitamarhi news: अवैध आर्म्स मामले में नेपाली नागरिक को दो वर्ष कारावास

Edited by VINAY PANDEY
Updated:
विज्ञापन

आर्म्स रखने के मामले में मंगलवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पड़ोसी देश नेपाल के सर्लाही जिले के मलंगवा वार्ड नंबर 10 निवासी सुंदर राय के पुत्र मौसम अधिकारी को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

डुमरा कोर्ट. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उमाकांत कुमार ने अवैध रुप से आर्म्स रखने के मामले में मंगलवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पड़ोसी देश नेपाल के सर्लाही जिले के मलंगवा वार्ड नंबर 10 निवासी सुंदर राय के पुत्र मौसम अधिकारी को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. आदेश में कहा है कि अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से एपीओ शिवानी सिंह ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आदित्य चंद्रा ने बहस किया. बताते चले कि सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) को 17 मार्च 2024 लो गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक व्यक्ति आर्म्स के साथ आ रहा है. जिस सूचना पर एसएसबी ने नाका लगाया. इसी बीच नेपाल के तरफ से एक व्यक्ति आ रहा था, जो पुलिस को देख कर भागने लगा. जवानों ने उसे दबोच लिया. तलाशी के क्रम में उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया. एसएसबी के उप निरीक्षक मोहर चंद्र के लिखित आवेदन पर सोनबरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मौसम अधिकारी 17 मार्च से जेल में ही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
VINAY PANDEY

लेखक के बारे में

By VINAY PANDEY

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन