ऑनलाइन लॉटरी से होगा नामांकन

Updated at : 10 Jun 2024 8:52 PM (IST)
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ऑनलाइन लॉटरी से होगा नामांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के 25 प्रतिशत कोटे के अधीन छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया किया जायेगा.

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डुमरा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के 25 प्रतिशत कोटे के अधीन छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया किया जायेगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सोमवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में वीसी के माध्यम से शिक्षा अधिकारियो को कई आवश्यक निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया का समय सीमा जारी कर दिया है. बताया गया है कि 1 से 16 जून तक छात्र पंजीकरण तो 18 से 19 जून तक ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जायेगा. वहीं 20 से 30 जून तक चयनित छात्रों का सत्यापन व विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा. इस मौके पर प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान प्रभाग के डीपीओ सुभाष कुमार व संभाग प्रभारी एपीओ राजीव रौशन समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.

—नामांकन के लिए निर्धारित मानदंड

बताया गया है कि अलाभकारी समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपये तक तो कमजोर वर्ग के तहत सभी जातियो के बच्चे जिनके माता-पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम हो वहीं नामांकन के लिए पात्रता रखेंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2024 तक 6 वर्ष प्लस की आयु होना अनिवार्य है.

—ऑनलाइन लॉटरी से होगा विद्यालय आवंटन

विद्यालय का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. दिव्यांग बच्चो के लिए पांच फीसदी सीटें आरक्षित होगी. यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यालय के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र व छात्रा को प्राथमिकता दिया जायेगा. आवेदन जमा करने के बाद डीईओ व प्रारंभिक शिक्षा व समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी.

—शिकायत निवारण को एचएम होंगे सक्षम प्राधिकार

उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधान को लागु करने के क्रम में प्राप्त होने वाले शिकायत के निराकरण के लिए विभाग ने प्राधिकार व प्रक्रिया का निर्धारण किया है. इसमें गैर सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (नर्सरी) के बच्चो की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग व अलाभकारी समूह के बच्चो के नामांकन से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई के लिए संबंधित विद्यालय के एचएम को सक्षम प्राधिकार तो संबंधित बीईओ को अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया गया है.

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